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2 अक्टूबर को जिले में शुष्क दिवस, मदिरा की बिक्री एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित

मंडला, 30 सितम्बर 2026

मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन व्यवस्था हेतु प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-45 दिनांक 22 फरवरी 2026 की कंडिका 47.1 के अनुसार 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

शुष्क दिवस के अवसर पर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3ए), मिलिट्री कैंटीन (एफ.एल.-7) तथा देशी मदिरा भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेंगे।

आबकारी विभाग द्वारा समस्त आबकारी उपनिरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि 2 अक्टूबर को जिले में मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा एवं विक्रय आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहना सुनिश्चित करें। निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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