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नरवाई जलाने से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माना निर्धारित

मण्डला 19 अक्टूबर 2020

कलेक्टर हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में जिले में नरवाई नहीं जलाने संबंधित जिला स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति ने प्रदूषण एक्ट 1981 की धारा 19(1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में धान, गेहूं एवं अन्य फसलों की कटाई के उपरांत खेतों में फसल अवशेषों को जलाए जाने की क्रिया को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर ने निर्देशांे का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या निकाय को पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित कर दिए हैं। जिसके अंतर्गत 2 एकड़ से कम भूमि स्वामी या निकाय द्वारा नरवाई नहीं जलाने संबंधी निर्देशों के उल्लंघन पर 2500 रूपये, 2 एकड़ से अधिक एवं 5 एकड़ से कम के स्वामी या निकाय पर 5 हजार रूपये तथा 5 एकड़ से अधिक की भूमि स्वामी या निकाय पर 15 हजार रूपये तक की पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है।

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