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पीडीएस वितरण सुनिश्चित करने निर्देश जारी

मण्डला 11 जुलाई 2021

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने पीडीएस वितरण सुनिश्चित करने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि आगामी एक माह में जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिशन मोड में खाद्य विभाग से संबंधित निम्न कार्यवाही संपादित किया जाना है- समस्त सी.ई.ओ. जनपद, सी.एम.ओ. एवं एस.डी.एम. अपने-अपने क्षेत्रों में निवासरत शतप्रतिशत परिवारों का घर-घर जाकर सर्वे करायें एवं ऐसे परिवारों का चिन्हांकन करेंगे जिन्हें वर्तमान में एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे परिवारों का एन.एफ.एस.ए. की गाईडलाईन अंतर्गत परीक्षण कराकर पात्रता अनुसार पात्रता पर्ची बनाई जाये एवं अपात्र होने पर स्पष्ट कारणों सहित वार्डवार एवं पंचायतवार सूची संधारित की जायेगी। उक्त कार्य को प्राथमिकता के साथ 20 जुलाई 2021 तक कराया जाना है। 12 जुलाई 2021 को प्रत्येक पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में उक्त सर्वे कार्य को संबंधित क्षेत्रों में बनायी गई क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक पंचायत एवं नगरीय निकाय के क्राइसिस मैनेजमेंट समिति व ब्लाक स्तर समिति के सहयोग से एसडीएम एवं तहसीलदार उनके क्षेत्रों की पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करेंगे जिसमें माह अप्रैल से जुलाई तक पीडीएस वितरण की जानकारी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अभी तक वितरण किये गये खाद्यान्न की समीक्षा की जायेगी। उक्त समिति प्रत्येक दुकानों के 15 से 20 प्रतिशत हितग्राहियों से चर्चा कर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था पर फीडबैक प्राप्त करेंगे।

एसएलआर एवं जिला खाद्य अधिकारी द्वारा जिले के लगभग 41 नेटवर्क शेडो एरिया की पीडीएस दुकानों में कम से कम 15 दुकानों का भ्रमण कर पीडीएस वितरण का समीक्षा करेंगे। जिला खाद्य अधिकारी के कार्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का संकलन तहसीलवार किया जायेगा एवं आगामी 15 दिवस में उनका निराकरण कराया जाना होगा। इसके अतिरिक्त जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाईन से भी प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता से निराकरण किया जाना होगा। समस्त एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में यह समीक्षा करेंगे कि किसी भी सेल्समैन के पास 1 से अधिक दुकानें न रहें। यदि किसी सेल्समैन के पास 1 से अधिक दुकानें है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार अन्य पात्र ऐजेंसियों को उक्त कार्य कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायें। उक्त कार्य को भी प्राथमिकता अनुसार 20 जुलाई तक पूर्ण कराकर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे। संबंधित एसडीएम किसी भी दुकान में अनियमितता की स्थिति पाये जाने पर कालाबाजारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर कलेक्टर को अवगत करायेंगे। प्रतिदिन आने वाली शिकायतों के संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी शिकायतों का संकलन कर एवं निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्रतिदिन सायं 7 बजे तक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। 13 जुलाई को प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सहयोग से संबंधित अधिकारी खाद्यान्न वितरण व्यवस्था अंतर्गत क्षेत्र के दिव्यांगजन, बैगा परिवारों, अनुसूचित जनजाति परिवारों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों के बीच खाद्यान्न वितरण समुचित रूप से कराये जाने हेतु बैठक रखी जाये जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों में अपर कलेक्टर जिम्मेदार रहेंगे। पूर्व में वेक्शीनेशन हेतु जिला स्तर से गठित नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में उक्त बैठकों में सम्मिलित होंगे तथा अपने क्षेत्रों की पीडीएस दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

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