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रेवा इंडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मण्डला 7 नवम्बर 2021

कोविड महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए केन्द्र की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना

23 वर्ष की आयु पर मिलेंगे 10 लाख रुपये

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही भी होंगे पात्र

 

मण्डला 7 नवम्बर 2021

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें ’पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना में सहारा दिया जायेगा। इस योजना के लिये प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे।

 

योजना में बाल हितग्राही को सहायता

 

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जायेगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपये दिये जायेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा। योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित कर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोटबुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जायेगी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेशित किया जायेगा। यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित किया जायेगा।

 

आवेदन की प्रक्रिया

 

योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। पात्र सभी बच्चों की प्रविष्टि pmcaresforchildren.in पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किये जाने पर ही बच्चे को लाभान्वित किया जायेगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी, सहायता भारत सरकार द्वारा जारी सम्पर्क नं. 011-23385289 अथवा ई-मेल cw2section.mwcd@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है एवं अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला पंचायत परिसर द्वितीय तल जिला मण्डला में कार्यलयीन दिवसों एवं कार्यलयीन समय पर संपर्क किया जा सकता हैं।

 

 

 

 

 

ए.सी.ए.बी.सी प्रशिक्षण के लिए आवेदन 10 नवम्बर तक

 

मण्डला 7 नवम्बर 2021

नोडल अधिकारी मैनेज एनटीआई उज्जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान मैनेज हैदराबाद द्वारा अपने नोडल प्रशिक्षण केन्द्र-उज्जैन में आयोजित किये जाने वाले 45 दिवसीय निःशुल्क रहवासीय एग्री क्लीनिक एण्ड एग्रीबिजनेस सेन्टर (ए.सी.ए.बी.सी) व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2021 है। उन्होंने जानकारी दी कि नियत दिनांक के पश्चात आवेदन करने वाले आवेदक साक्षात्कार हेतु पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार पश्‍चात चयनित आवेदकों को खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, एग्री क्लीनिक, कस्टम हायरिंग, पॉली हाउस, पशुपालन, पोल्ट्री एवं अन्य चिन्हित कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों हेतु अधिकतम 20 लाख रूपये ऋण एवं 36 से 44 प्रतिशत तक अनुदान की पात्रता रहेगी। कृषि विषय से हायर सेकन्डरी अथवा बी.एस.सी कृषि, वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान, रसायन विज्ञान उत्तीर्ण युवा इस प्रशिक्षण हेतु आवेदन के पात्र हैं। विस्तृत जानकारी हेतु नोडल अधिकारी मोबाईल क्रमांक 8109201387 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

जिला पेंशन फोरम की बैठक 10 नवम्बर को

 

मण्डला 7 नवम्बर 2021

जिला पेंशन अधिकारी अखिलेश नेटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर मण्डला की अध्यक्षता में जिला पेंशन फोरम की बैठक 10 नवम्बर दिन बुधवार को जिला योजना भवन के सभाकक्ष में दोपहर 3 बजे आयोजित की गई है। उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों को पेंशन प्रकरणों से संबंधित विभागीय जानकारी तथा पूर्व की बैठक की कार्यवाही विवरण सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नवीनीकरण के लिए आवेदन 15 नवम्बर तक

 

मण्डला 7 नवम्बर 2021

सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 वर्ष 2020-21 नवीन व नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पोर्टल को 15 नवम्बर 2021 तक पुनः खोला गया है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर 2021 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फसल अवशेषों को न जलाएं, उसका प्रबंधन कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं

कृषि विभाग की किसानों को सलाह

 

मण्डला 7 नवम्बर 2021

उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि जिले में खरीफ फसलों की कटाई प्रारंभ हो गई है। प्रायः यह देखा जाता है, कि किसान भाई फसल काटने के पश्चात् आगामी फसल के लिये खेत तैयार करने और अपनी सुविधा के लिये खेत में आग लगाकर तने के डंठल व फसल अवशेष को नष्ट कर देते हैं जबकि नरवाई जलाने से विभिन्न तरह के नुकसान होने की परिस्थिति निर्मित होती है। जिले के सभी किसानों से अपील है कि फसल अवशेषों (नरवाई) को नहीं जलायें और इसका प्रबंधन करते हुये उसे रोटावेटर एवं अन्य कृषि यंत्रों के माध्यम से भूमि में मिलाकर भूमि के जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि कर भूमि की उर्वरा शक्त्ति को बढ़ायें।

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंडला द्वारा बताया गया कि नरवाई में आग लगाने से खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते है। जससे भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। खेत में पड़े फसलों के अवशेष जैसे भूसा, डंठल, कड़वी सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत बैंकेबल योजनाओं का शुभारंभ

 

मण्डला 7 नवम्बर 2021

उपसंचालक पशु पालन एवं डेयरी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधीन पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा नवीन केन्द्रीय प्रवर्तित योजना-राष्ट्रीय-पशुधन मिशन वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अनुमोदन की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य जिला मण्डला में मुर्गीपालन, बकरी पालन, सूकर पालन तथा चरी-चारा विकास में उद्यमिता विकास के साथ-साथ बकरियों एवं सूकर की नस्ल में सुधार तथा चारा उत्पादन में सुधार लाना है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु म०प्र० शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग, उद्यमिता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न परियोजनाओं हेतु व्यक्गित, कृषक उत्पादन संस्था, स्व-सहायता समूह से आवेदन आमंत्रित है। इन योजनाओं का लाभ लेने से पूर्व प्रशिक्षण, अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। ग्रामीण कुक्कुट उद्यमिता मॉडल – ला इनपुट टेक्नालॉजी वाले कम से कम 1 हजार पेरेन्ट पक्षी का फार्म प्रति सप्ताह 3 हजार हैचिंग अंडा सेटिंग की क्षमता वाली हैचरी के साथ-साथ प्रति सप्ताह 2 हजार चूजों की बुडिंग की क्षमता वाली मदर यूनिट की स्थापना के लिए (इकाई लागत- 34.73 लाख रूपए अधिकतम अनुदान राशि 25 लाख रूपए) बकरी इकाई- 500 मादा $ 25 नर की इकाई स्थापना के लिए (इकाई लागत- 87.30 लाख रूपए अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख रूपए) चारा उत्पादन इकाई- साइलेज, फॉडर ब्लॉक निर्माण इकाई की स्थापना हेतु। (साइज हेतु इकाई लागत- 87.30 लाख रू. अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख रू) (फाडर ब्लॉक निर्माण हेतु इकाई लागत 85 लाख रू अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख रू.)

परियोजनाओं का विस्तृत विवरण, आवेदन पत्र पात्रता तथा अनुदान हेतु पात्र मशीन व उपकरणों की सूची अभिरूचि की अभिव्यक्ति की अवधि, प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण, अनुदान राशि की उपलब्धता, प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति, अस्वीकृति के अधिकारी सम्बन्धित जानकारी विभाग की वेबसाइट mpdah.gov.in पर उपलब्ध है। डॉ. यू०एस० तिवारी उप संचालक पशु पालन एवं डेयरी विभाग जिला मण्डला द्वारा जिला मण्डला के युवा उद्यमियों, पशुपालकों, हितग्राहियों से अनुरोध किया गया है अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम के निकटतम पशु चिकित्सालय में उक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु संपर्क कर सकते हैं ताकि योजना अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने से पूर्व नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से प्रशिक्षण प्राप्त करवाया जा सके।

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