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मण्डला 26 दिसम्बर 2021रेवा इडिया न्यूज़ मुख्य समाचार

कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

 

मण्डला 26 दिसम्बर 2021

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने म.प्र. शासन गृह विभाग से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो अग्रिम आदेश पर्यंन्त तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे। जारी आदेश के तहत सम्पूर्ण मण्डला जिले में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। किन्तु अन्य राज्यों एवं जिलों से तथा जिले के भीतर माल तथा सेवाओं एवं यात्रियों का आवागमन बाधित नहीं होगा। औद्योगिक गतिविधियों का संचालन नाईट कर्फ्यू के प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाये हैं। समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वह कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं तथा उन्हें दोनो टीके लगवाना सुनिश्चित करें। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनो डोज लें। ऐसे स्टॉफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करें। समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन, मॉल प्रबन्धन, मेला आयोजक सुनिश्चित करें। समस्त सिनेमाहाल, मल्टीप्लैक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, मेडिकल दुकानें नाईट कर्फ्यू के दौरान खुली रहेंगी। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मॉस्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये। जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार (कार्यपालिक दण्डाधिकारी), मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत को आदेशित किया गया है कि मॉस्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाये।

आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने की जिलेवासियों से ठंड से बचने अपील

 

मण्डला 26 दिसम्बर 2021

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं मंडला जिले के प्रभारी मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने जिलेवासियों से अपील की है कि प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे मौसम में जिलेवासी सतर्क रहकर ठंड से बचाव के सभी जरूरी तरीकों को अपनाएँ। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में सर्द हवाएं ठंड बढ़ा सकती हैं। ऐसे में शिशुओं, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग विशेष सावधानी बरतें। इसके साथ ही बीमार व्यक्तियों का भी विशेष ध्यान रखा जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा है कि कमजोर लोगों के स्वास्थ्य पर ठंड के दौरान प्रतिकूल असर न हो, इसलिए वे अधिक समय तक ठंड के संपर्क में रहने से बचें एवं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

 

 

 

 

कोरोना के नए वेरियंट से बचने सावधानी बरतें

प्रभारी मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने की अपील

 

मण्डला 26 दिसम्बर 2021

मध्यप्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा मंडला जिले के प्रभारी मंत्री श्री बिसाहलाल सिंह ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सबंधित अधिकारी अस्पताल जाकर देखें कि सभी चिकित्सा सम्बंधी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। इस संबंध में आवश्यक सावधानी बरतना जरूरी है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा है कि पहले भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने जनता को साथ लेकर कोरोना को कंट्रोल किया था। इस बार भी पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को पुनः वास्तविक रूप से सक्रिय किया जाये, ताकि अप्रिय स्थिति बनते ही परिस्थितियों को संभाला जा सके। इसके लिए तत्काल प्रभाव से इस पर काम शुरू किया जाये।

श्री सिंह ने जनप्रतिनिधियों व समाज के सभी गुरुओं से भी अपील करते हुए कहा कि वे भी समाज को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। उन्होंने कहा कि आप सभी समाज के लोगों को साथ जोड़िये। स्वयं भी मॉस्क पहनें और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करें।

 

 

 

 

धर्मांतरण रोकने कठोर बनाये जाने की आवश्यकता

बजरंग दल ने किया शौर्य संचलन

 

मण्डला। बजरंग दल द्वारा मण्डला नगर में शौर्य संचलन आयोजित किया गया जिसमें स्वयं सेवकों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों को देश, सनातन धर्म तथा गौ वंश की रक्षा का संकल्प दिलाया गया। यह संचलन स्थानीय शर्मा लॉन से प्रारंभ होकर लालीपुर, बस स्टेंड, चिलमन चौक, पड़ाव, बलराम चौक, चुरामन घाट, उदय चौक, सराफा बाजार, बुधवारी चौक, सिंहवाहिनी, आजाद वार्ड, रेडक्रास, कोतवाली तथा बैगा बैगी चौक होते हुये सम्पन्न हुआ। नगरवासियों ने समूचे मार्ग में पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का सम्मान किया। शौर्य संचलन का नेतृत्व बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक राव उदयप्रताप सिंह ने किया।

इस अवसर पर कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित करते हुये क्षेत्र संयोजक राव उदयप्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रविरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जबाव देने के लिये बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्त्ता समर्पित है। देश विरोधी तत्वों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी अब बजरंगियों को स्वीकार करनी होगी। हिन्दूस्थान, हिन्दू धर्म और गौ वंश की रक्षा के लिये बजरंग दल सबसे आगे खड़ा होगा। वसुदेव कुटुम्कं की बात करते हुये उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्त्ता से सेवा, सुरक्षा और संस्कार के संकल्प को पूरा करने के लिये अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने का आव्हान किया। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिये कठोर कानून बनाया जाना आवश्यक है। सीधे साधे लोगों को लोभ लालच देकर धर्मांतरण कराने का षडयंत्र चल रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से धर्मांतरण रोकने के लिये कठोर कानून बनाने की भी मांग की। कार्यक्रम का प्रारंभ भारत माता की पूजा से किया गया। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री अवधेश प्रताप सिंह ने संगठनात्मक विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हुये आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुये रूपरेखा बताई गई। शौर्य संचलन में विहिप प्रांत विशेष सम्पर्क प्रमुख आलोक खरया, जिला अध्यक्ष विभोर अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में विहिप एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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