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विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर

मंडला 7 अप्रैल 2022

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं आर0एस0 शर्मा प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला के आदेशानुसार जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला डॉ. प्रीति श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी विजय कुमार खोब्रागड़े के द्वारा ग्राम पंचायत बड़ी खैरी (मंडला) में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विजय कुमार खोब्रागड़े द्वारा ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। समाज में नशा अपराध को बढ़ाता है नशा करने के कारण घरेलू हिंसा, महिला प्रताड़ना, बलात्कार ऐसे अनेक प्रकार के अपराध होते है। साथ ही गरीबी उन्मूलन स्कीम एवं आदिवासियों के अधिकार का संरक्षण एवं प्रवर्तन स्कीम 2015, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। खोब्रागढे ने लोगों से अपील की है कि नशा करने से बचे एवं लोगों को नशा न करने के लिए प्रेरित करे और समाज में लोगों को जागरूक करें।

 

14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत को होगा आयोजन

 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा आर0एस0 शर्मा के मार्गदर्शन में 14 मई को जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय निवास, नैनपुर, भुआ बिछिया में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में पूर्व की ही भांति न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 चैक बाउन्स, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम और रोजगार विभाग के प्रकरण विद्युत की बकाया वसूली, जलकर, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, व्यवहार न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, लेकिन प्रस्तुत किये जाने योग्य है, धारा 138 चैक बाउन्स, श्रम और रोजगार विभाग, विद्युत की बकाया वसूली, जलकर व अन्य समझौता योग्य आपराधिक तथा दीवानी प्रकृति के प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा। जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ0 प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास, बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित किया जाना है जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण किया जाना है जिसमें आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया। अतः समस्त जनमानस एवं आमजन के अपेक्षा है कि आप उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने प्रकरणों का निराकरण बिना खर्च, कम समय में कराएं।

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