मण्डला 19 अप्रैल 2022
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की विवाह सहायता योजना में हितग्राहियों को सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर विवाह करने पर ही हितलाभ प्राप्त होगा। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को हितलाभ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रावधान अनुसार प्रदाय किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से विवाह करने पर मण्डल की विवाह सहायता योजना अंतर्गत हितलाभ की पात्रता नही होगी। उक्त प्रावधान 15 अप्रैल 2022 से लागू है।
