मण्डला 2 मई 2022
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 3 मई 2022 को “अक्षय तृतीया’ विवाह मुहर्तों के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्पन्न होते हैं जिसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए पूरे वर्ष अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम हेतु निर्देशानुसार कार्यवाहियां की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुये ग्राम स्तर पर, विकासखण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु टीम गठित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सेवा प्रदाताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवाएं न देने की अपील करने के निर्देश दिए गए हैं। विवाह मुहुर्तों के अवसर पर ग्रामों में बाल विवाह न करने का परामर्श व बाल विवाह के सूचना हेतु ब्लॉक स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक की जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, तथा पुलिस निरीक्षक की टीम के द्वारा निगरानी रखा जाएगा। सामूहिक विवाह स्थल में वर, वधु के उम्र संबंधी दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण अधिकारी, कर्मचारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनवाड़ी केन्द्र का रिकार्ड से किया जाये।
