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रेवा इडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मंडला 16 अप्रैल 2023

चना, मसूर, राई-सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 31 मई तक

मंडला 16 अप्रैल 2023

                शासन द्वारा रबी वर्ष 2022-23, विपणन वर्ष 2023-24 की उपज चना, मसूर, राई, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 25 अप्रैल से 31 मई तक की जाएगी। भारत सरकार द्वारा औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) के चना, मूसर, राई, सरसों को समर्थन मूल्य क्रमशः 5335 प्रति क्विंटल, 6000 प्रति क्विंटल तथा 5450 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जिले में उपार्जन हेतु 3 उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण किया गया है जिसमें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मण्डला, उपार्जन स्थल एसडब्ल्यूसी 1245 गोदाम सुभाष वार्ड मण्डला, विपणन सहकारी समिति बिछिया, उपार्जन स्थल एमपीडब्ल्यूएलसी न. 1 गोदाम भुआ बिछिया, विपणन सहकारी समिति नैनपुर उपार्जन स्थल एमपीडब्ल्यूएलसी न. 1 गोदाम शांति नगर नैनपुर उपार्जन केंद्रों में उपार्जन कार्य सप्ताह में पांच दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 8 बजे से रात 8 तक कार्य किया जाएगा। कृषक तौल पर्ची सायं 6 बजे तक जारी की जाएगी। उपज विक्रय हेतु एसएमएस प्राप्त होने का इंतजार करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए कृषक स्वयं उपार्जन केन्द्र एवं उपार्जन दिनांक स्लॉट बुकिंग के माध्यम से कर सकेंगे। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत, सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाईल, एम.पी. ऑनलाईन, सी.एस.सी., ग्राम पंचायत, लोकसेवा केंद्र, इन्टरनेट कैफे, उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी।

 

 

 

 

 

 

 

निष्क्रिय बैंक खाते को महिलाएं खुद करा सकती हैं सक्रिय

मण्डला 16 अप्रैल 2023

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते खोले जा रहे हैं। जिन महिलाओं के खाते पहले से बैंक में खुले हैं, परन्तु खाते में लेनदेन न होने के कारण खाते निष्क्रिय हो गये हैं, वह बैंक में जाकर खाते को सक्रिय कर सकती हैं। खाते को सक्रिय करने के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर को बैंक शाखा में जाकर खाते के साथ जुड़वाएं जिससे लाड़ली बहना योजना की राशि एवं अन्य डीबीटी योजना की राशि सीधे बैंक खाते में जमा हो सके। खाता खोलते समय एटीएम डेबिट कार्ड एवं मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही है।

 

 

 

 

 

 

 

 

एनीमिया के स्तर को कम करने में सहायक होता है फोर्टिफाइड चावल

मण्डला 16 अप्रैल 2023

                सरकारी राशन दुकानों में फोर्टिफाइड चावल दिया जाने लगा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के स्तर को कम करने के लिए फूड फोर्टीफिकेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। सभी सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में फोर्टिफाइड (पोषण युक्त) चावल का वितरण सभी जगह किया जा रहा है।

 

खास है चावल

 

चावल के दानों का आटा बनाकर उसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व को मिलाकर चावल के आकार के दानों का निर्माण किया जाता है जो पूरी तरह चावल के आटे एवं पोषण तत्वों को मिलाकर बनाए जाते हैं। इसके बाद ग्राम सामान्य चावल में 10 ग्राम फोर्टिफाइड चावल के दानों को मिलाकर एक किलो फोर्टिफाइड चावल बनाया जाता है। फोर्टिफाइड चावल आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के स्तर को कम करने में सहायक होता है जो कि जनवरी माह से सभी राशन दुकानों के पात्र हितग्राहियों को वितरित किया जा रहा है। ऐसे चावल को पकाते समय झाग दिखता है जो कि फोर्टिफाइड चावल के कारण होता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: महत्वपूर्ण जानकारी

मण्डला 16 अप्रैल 2023

                5 मार्च 2023 से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत आवेदक महिला म.प्र. की मूल निवासी होनी चाहिए। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकेंगी। आवेदक महिला की उम्र 1 जनवरी की स्थिति में 23 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

 

ये महिलाएं होंगी अपात्र

 

योजना के तहत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो किन्तु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार वे महिलाएं भी अपात्र होंगी जो सरकार की किसी भी योजना के तहत 1 हजार या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक हो। परिवार का कोई सदस्य बोर्ड, निगम, मंडल या उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो। परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो। परिवार के सदस्यों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। परिवार में ट्रेक्टर सहित 4 पहिया वाहन हो।

 

ये 3 दस्तावेज अनिवार्य

 

योजना के तहत पात्र महिलाओं से कैम्प तथा घर-घर संपर्क कर फॉर्म भरवाने की कार्यवाही की जाएगी। आवेदन के समय आवेदक महिला को स्वयं उपस्थित रहना आवश्यक है। फॉर्म प्रविष्टि के दौरान आवेदक महिला की लाईव फोटो ली जाएगी। आवेदक महिला को अपने साथ आधार कार्ड, परिवार व स्वयं की समग्र आईडी एवं आधार से लिंक्ड मोबाईल नंबर लाना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे।

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