मंडला 20 नवंबर 2024
ग्राम पंचायत राता सेक्टर मोचा, परियोजना बिछिया, जिला मण्डला में जिला कार्यक्रम अधिकारी शालिनी तिवारी महिला एवं बाल विकास के निर्देशन में वन स्टॉप सेंटर (सखी) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता अभियान अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं बाल विवाह रोकथाम हेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वन स्टॉप सेंटर मण्डला प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा आस-पास से आये हुये लोगों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत बाल विवाह से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों और उनके उम्र के पहले विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह माना जाता है, जिसमें जेल एवं आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में कड़ी कार्यवाही भी की जाती है। इस प्रकार अधिनियम के तहत दोषी पाये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो विवाह समारोह में शामिल होते हैं या सहयोग करते हैं। सभी के लिये उचित दण्ड का प्रावधान है, जिसमें माता-पिता के अलावा पुजारी, मौलवी, रिश्तेदार, बिचौलिये, केटरिंग, टेंट, नाई, ब्यूटी पार्लर, विवाह आयोजक, बैंड, प्रिंटिंग प्रेस वाले भी शामिल हो सकते हैं। बाल विवाह में पकड़े गये दोषियों को 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख तक का जुर्माना या दोनो सजाएं हो सकती हैं। उक्त अभियान अंतर्गत तुलसी विवाह के पश्चात बड़ी संख्या में शादियां आरम्भ हो जाती हैं इसलिये अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही वन स्टॉप सेंटर एवं हब में दी जाने वाली सहायताओं के बारे में भी बताया गया। साथ ही बच्चियों की स्वास्थ्य जांच की गई और दवाई वितरण किया गया। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में बिछिया पंचायत अध्यक्ष शकुना उइके, राता पंचायत सरपंच निशा वारीवा, उपसरपंच झनकलाल साहू, सचिव सरजू सिंह धुर्वे, ग्राम रोजगार सहायक, आ.वा. कार्यकर्ता राता, कपोटबहरा, पौंड़ी, खुकसर और किनारे टोला, पर्यवेक्षक मधुलिका उपाध्याय उपस्थित रहे।
