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स्थानीय परिवाद समिति के पुर्नगठन के नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित 7 दिवसों के मध्य आवेदन पत्र कार्यालय महिला एवं बाल विकास में जमा करें

मंडला 20 दिसंबर 2024

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 के अंतर्गत जिला स्तर पर एक स्थानीय परिवाद समिति का पुर्नगठन किया जाना है जिसमें एक अध्यक्ष एवं तीन सदस्य होंगे। एक स्थानीय परिवाद समिति के पुर्नगठन हेतु आवश्यक योग्यता एवं निर्देशानुसार सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिला को अध्यक्ष नामांकित करेगा। जिले में विकासखण्ड, तहसील, वार्ड अथवा नगर पालिका में कार्यरत महिला में से एक को सदस्य के रूप में नामांकित करेगा। दो सदस्य जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी जो महिलाओं की समस्या के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नामांकित की जाएगी या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित कोई व्यक्ति। परंतु इनमें से किसी एक के पास विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान हो। कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी। इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यताएं एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज (संपूर्ण बायोडाटा सहित) संलग्न कर, प्रेस नोट प्रकाशित होने के पश्चात 7 दिवसों के मध्य आवेदन पत्र जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग प्रथम तल जिला पंचायत परिसर मण्डला में डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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