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जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने फोस्टर केयर के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए

मंडला 2 मई 2025

जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि फोस्टर केयर एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें परिवार के घरेलू वातावरण में वैकल्पिक देखरेख हेतु बच्चे को आमतौर पर अल्प अवधि या विस्तृत अवधि के लिए देखरेख और संरक्षण के उद्देश्य से जैव या दत्तक माता-पिता नहीं है या असंबद्ध कुटुंब में रखा जाता है।

 

फोस्टर केयर हेतु कौन से बच्चे पात्र है ?

 

बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले या समुदाय में रहने वाले (6 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले सभी बच्चे, बिना मुलाकात वाले बच्चे और अयोग्य अभिभावक वाले बच्चे। वे सभी बच्चे जिन्हें या तो देश में दत्तक ग्रहण या अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में परिवार नहीं मिलता है और उन्हें दत्तक ग्रहण के नियमों के अनुसार कठिन या विशेष जरूरतों वाले बच्चों श्रेणी में रखा गया है।

 

फोस्टर केयर में कितनी सहायता राशि दी जाएगी ?

 

देखरेख करने वाले व्यक्ति अथवा परिवार को आर्थिक स्थिति के आकलन पश्चात् आवश्यकतानुसार एवं वार्षिक आय रुपये 8 लाख से कम होने की स्थिति में फोस्टर केयर हेतु संरक्षण, भरण-पोषण, शिक्षण, चिकित्सा हेतु राशि रुपये 4000 प्रतिमाह प्रति बच्चा दिये जाने का प्रावधान है।

 

कहाँ संपर्क करें ?

 

योजना से संबंधित अधिक जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मण्डला अथवा बाल कल्याण समिति द्वितीय तल रेडक्रॉस सोसायटी मण्डला म.प्र. एवं फोन नंबर 07642-253056 से प्राप्त की जा सकती है।

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