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निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा के साथ नगर परिषद बिछिया के वार्ड क्रमांक 13 में आदर्श आचरण संहिता लागू

20 जून 2025, मंडला

जिला मण्डला के नगरीय निकायों में 31 मार्च 2025 तक की स्थिति में आकस्मिक रिक्त स्थानों (सीटों) की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन वर्ष 2025 (पूर्वाद्ध) संपन्न कराने के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के आदेश के अंतर्गत निर्वाचन कार्यक्रम (समय-अनुसूची) का निर्धारण किया गया है।

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 13 के सीमा क्षेत्र के भीतर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने के दौरान उक्त सीमा क्षेत्र के भीतर संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधान लागू रहेंगे तथा अस्त्र/शस्त्र लेकर चलना, विस्फोटक पदार्थों का विक्रय परिवहन वर्जित रहेगा। बिना अनुमति सभा, रैली का आयोजन एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग निषिद्ध रहेगा। प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों का उपयोग भी सक्षम अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। सोशल मीडिया/प्रिंट मीडिया में विज्ञापन का प्रकाशन-प्रसारण की पूर्व अनुमति प्राप्त करना एवं पोस्टर, बैनर, पम्पलेट के मुद्रण कार्य में भी मुद्रकों को आदर्श आचरण का पालन करना अनिवार्य होगा। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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