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शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर मंडला पुलिस के द्वारा लक्षित कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मंडला के नेतृत्व एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला के मार्गदर्शन में शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए तंबाकू आधारित नशे के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है। मुख्य रूप से तंबाकू युक्त गुटका, सिगरेट, बीड़ी बिक्री केंद्रों को चिन्हित कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि नशे की सुलभ उपलब्धता छात्रों को ना हो पाए। पिछले सप्ताह से प्रारंभ अभियान में अब तक अनुविभाग मण्डला, नैनपुर, निवास एवं बिछिया के अंतर्गत विभिन्न थाना / चौकी क्षेत्रों में  शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के भीतर तंबाकू एवं अन्य पदार्थ बेचने पर 334 दुकानदारों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के अंतर्गत चालानी कार्यवाही कर 66,800 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र-छात्राएं नशे की गिरफ्त में ना आएं एवं उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहें।

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