मंडला, 27 अक्टूबर 2025
1 एवं 2 नवम्बर 2025 देव उठनी ग्यारस व अन्य विवाह मुहुर्तों में बाल विवाह होने की संभावना को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अनुसार विवाह के लिए लड़के की आयु 21 और लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। बाल विवाह करने और कराने वाले को सजा का प्रावधान है, जिसमें 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपये तक का जुर्माना शामिल है। बाल विवाह संबंधित सूचना प्राप्त होने पर टोल फ्री नंबर 181 एवं 1098 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। उक्त टोल फ्री नंबर के अतिरिक्त जिला एवं ब्लॉक स्तर के कंट्रोल रूम में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।
जिला स्तर पर कार्यालय वन स्टॉप सेंटर मंडला में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका दूरभाष नंबर 07642-252699 एवं मो.नं. 9131806350 है। इसी प्रकार कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना मंडला मो.नं. 9977094310, नैनपुर मो.नं. 8103890508, मवई मो.नं. 8959888724, बिछिया मो.नं. 7999913778, घुघरी मो.नं. 9424327119, मोहगांव मो.नं. 9977094310, निवास मो.नं. 9770128738, बीजाडांडी मो.नं. 7415222031 एवं नारायणगंज मो.नं. 9424788160 में कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
