मंडला, 2 अप्रैल 2026
1 अप्रैल को जनपद पंचायत नारायणगंज में हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन योजना अंतर्गत महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला एवं जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शी-बॉक्स पोर्टल की जानकारी देने के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

कार्यक्रम के दौरान परियोजना अधिकारी श्री संजीव मोहर ने बाल विवाह रोकथाम के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है। उन्होंने इसके उल्लंघन पर जुर्माना एवं कारावास के प्रावधानों से अवगत कराया।
वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक सुश्री प्रेरणा मर्सकोले ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए टिकाऊ खेती, पशुपालन एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़ने की जानकारी दी। साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून, शिकायत प्रक्रिया एवं महिला सुरक्षा के अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरालीगल वॉलेंटियर श्रीमती शिखा श्रीवास्तव ने जन लोक उपयोगी अदालत, हिट एंड रन योजना तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजना की जानकारी देते हुए टोल फ्री नंबर 15100 के उपयोग के बारे में बताया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्व-सहायता समूह की महिलाएं एवं स्थानीय कृषक महिलाएं उपस्थित रहीं।
