मंडला, 12 नवंबर 2025
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार न्यायोत्सव के अंतर्गत 9 से 14 नवंबर तक विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगातार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कमल जोशी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री तपन धारगा के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दीपिका तारन द्वारा ग्राम पंचायत सुकतरा, बरगंवा, अहमदपुर व ग्राम अंजनिया में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

कार्यक्रम में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती तारन द्वारा नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिए विधिक सहायता योजना, जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर सुरक्षा, नालसा नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली एवं मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ, मोबाईल फोन के उपयोग एवं उसके दुरूपयोग पर रोेक, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, विधिक सहायता एवं सलाह योजना की विस्त्रत जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी, अशिक्षा या अज्ञानता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे, इसी कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अर्न्तगत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस दौरान आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे प्रकरण जो कि समझौते माध्यम से निराकृत किये जा सकते हैं उन सभी मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला आमजनों से उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को निराकृत कर नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील करता है लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु विधिक सहायता टोल फ्री नंबर 15100 पर निःशुल्क जानकारियां प्राप्त की जा सकती है।

