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नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधी प्रकरणों में ब्याज की राशि पर मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

मंडला, 24 नवंबर 2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर 2025 को सम्पूर्ण देश में किया जाना है, इसी तारतम्य में जिला एवं सत्र न्यायालय मंडला में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला श्री कमल जोशी के निर्देशन एवं श्रीमान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला श्री तपन धारगा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरण, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व, पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, भू-अर्जन, बैंक, नगरपालिका, बीएसएनएल, श्रम विभाग, विद्युत विभाग के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।

राज्य शासन द्वारा विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये दिनांक 13दिसम्बर 2025 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जा रही है।

प्री-लिटिगेशन स्तर परः- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। लिटिगेशन स्तर परः-कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

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