मंडला, 23 मार्च 2026
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (बीएलसी) घटक 2.0 अंतर्गत भूमिहीन आवेदकों को मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पटटाधृति अधिकरों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पटटे के लिए आवेदकों की गठित दल द्वारा जांच की गई। जांच में 13 आवेदक पटटा के लिए पात्र एवं 11 आवेदक पटटा के लिए अपात्र पाये गये हैं। कुल 24 आवेदकों की प्रारंभिक प्रथम सूची का प्रकाशन किया गया है। जिसे कार्यालय कलेक्टर मण्डला, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मण्डला, कार्यालय तहसीलदार तहसील मण्डला एवं कार्यालय नगर पालिका परिषद मण्डला के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। समस्त नागरिक उक्त सूची का अवलोकन कर 5 अप्रैल तक दावा/आपत्ति नगर पालिका परिषद मण्डला में जमा कर सकते हैं। उक्त अवधि के बाद किसी भी प्रकार के दावा/आपत्ति मान्य नहीं होंगे।
