मंडला, 30 मार्च 2026
केंद्र सरकार की प्रमुख बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत डेथ क्लेम प्रक्रिया को लेकर लोगों में तेजी से जागरूकता बढ़ रही है। हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से देशभर में करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं और बड़ी संख्या में क्लेम का निपटान भी किया जा चुका है। यह योजना एक कम प्रीमियम (20 प्रति वर्ष) वाली दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें दुर्घटनाजन्य मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख तक का बीमा कवर मिलता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, डेथ क्लेम के लिए नॉमिनी को बैंक या बीमा कंपनी में आवेदन करते समय क्लेम फॉर्म (नॉमिनी द्वारा भरा हुआ), मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (मृतक व नॉमिनी), बैंक पासबुक की कॉपी एवं प्रीमियम कटौती का प्रमाण जमा करने होते हैं। पीएमएसबीवाई केवल दुर्घटनाजन्य मौत को कवर करता है, ऐसे मामलों में एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट/पंचनामा जैसे दस्तावेज़ भी अनिवार्य होते हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत 96 प्रतिशत से अधिक क्लेम का निपटान किया जा चुका है, जिससे यह योजना आम लोगों के लिए भरोसेमंद साबित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर सूचना देना और सभी दस्तावेज़ सही तरीके से जमा करना बेहद जरूरी है, ताकि क्लेम में देरी या अस्वीकृति से बचा जा सके। कुल मिलाकर, पीएमएसबीवाई देश के करोड़ों परिवारों को कम लागत में वित्तीय सुरक्षा देने वाली एक महत्वपूर्ण योजना बनकर उभरी है।
