मंडला, 30 मार्च 2026
सरकार की लोकप्रिय बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। लेकिन क्लेम प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य होता है।
सबसे पहले नामांकित व्यक्ति को बैंक या बीमा कंपनी (जैसे लाईफ इन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) से क्लेम फॉर्म प्राप्त कर उसे सही तरीके से भरना और हस्ताक्षर करना होता है। इसके साथ ही नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। इसके अलावा, मृतक और नामांकित व्यक्ति दोनों के पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) की कॉपी, नामांकित व्यक्ति की बैंक पासबुक की प्रति और एक रद्द किया हुआ चेक भी देना होता है, ताकि क्लेम राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके।
अगर मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है, तो एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच रिपोर्ट जैसे अतिरिक्त दस्तावेज़ भी मांगे जाते हैं। वहीं, यदि बैंक खाते में कोई नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो कानूनी वारिस प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ सकता है।
क्लेम जमा करने के लिए संबंधित बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि मृत्यु के 30 दिनों के भीतर क्लेम करना बेहतर रहता है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में देरी से भी आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। पीएमजेजेबीवाई योजना कम प्रीमियम में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करती है और देश के करोड़ों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच साबित हो रही है।
