मंडला, 9 अप्रैल 2026
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 एवं यथा संशोधित अधिनियम 2025 के प्रावधानों के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशों के अनुपालन में जिले में निजी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया।
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मुन्नी वरकडे, सहायक संचालक श्री एमएस सेन्द्राम एवं एपीसी जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा भारत ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल मण्डला एवं निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल मण्डला का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कक्षाओं में जाकर छात्रों की पुस्तकों का अवलोकन किया गया।
निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि विद्यालय केवल संबंधित बोर्ड या परीक्षा निकाय के अनुसार निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही शासन के निर्देशानुसार एनसीईआरटी/एससीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य रूप से लागू करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी छात्र या अभिभावक को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपी आदि किसी चयनित विक्रेता से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।
निरीक्षण के दौरान निजी प्रकाशनों की अधिक मूल्य वाली पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ’’स्कूल बैग पॉलिसी 2020’’ के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती वरकडे ने चेतावनी दी कि यदि शासन के निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय नियम 2020 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
