Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सूचना देना अनिवार्य, अन्यथा होगी कार्रवाई

मंडला, 17 अप्रैल 2026

कार्यालय श्रम पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी निर्माण नियोजकों, निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिवस पूर्व जिला श्रम कार्यालय को अनिवार्य रूप से सूचना दें।

जारी निर्देशों के अनुसार, यदि किसी निर्माण एजेंसी या ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पहले निर्धारित समयावधि में सूचना नहीं दी गई है, तो उन्हें तत्काल अपने निर्माण कार्यों का पंजीयन जिला श्रम कार्यालय, मंडला में कराना होगा।

निर्देशों का पालन न करने पर संबंधितों के विरुद्ध ’’भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1996’’ तथा ’’भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996’’ के तहत कार्रवाई की जाएगी। श्रम पदाधिकारी ने सभी संबंधितों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं निर्माण कार्यों का विधिसम्मत संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

Related posts

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में कानूनी जागरूकता सप्ताह कार्यशाला संपन्न

Reva India News

रेवा इंडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मंडला, 17 फरवरी 2026

Reva India News

सोमवार से शुक्रवार तक रहेंगे शासकीय कार्य दिवस

Reva India News

Leave a Comment