मंडला, 18 अप्रैल 2026
जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर कलेक्टर न्यायालय मंडला द्वारा तहसीलदार नैनपुर को निर्देश जारी करते हुए अवैध कॉलोनी बनाने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा गया है।
जारी आदेश के अनुसार, नैनपुर क्षेत्र के एक मामले ग्राम उमरिया पटवारी हल्का नंबर 34 राजस्व निरीक्षक मंडल नैनपुर स्थित खसरा क्रमांक 135/28/1/1, रकबा 0.091 हेक्टेयर पर भूमि स्वामी द्वारा कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लॉट में काटकर कॉलोनी विकसित की गई, जिसे जांच के बाद अवैध घोषित किया गया। संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति जमीन की प्लॉटिंग कर बिक्री की जा रही थी।
प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश का पालन करते हुए संबंधित आरोपी के खिलाफ थाना नैनपुर में एफआईआर दर्ज कराई जाए और आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे मामलों की जानकारी एकत्र कर जिम्मेदार कर्मचारियों एवं कॉलोनाइजरों पर नियमानुसार कार्रवाई करें।
गौरतलब है कि मंडला जिले में पहले भी अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण के मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, जहां प्रशासन ने कई कॉलोनाइजरों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं और जांच जारी है। अवैध कॉलोनी निर्माण और बिना अनुमति प्लॉटिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
