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आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से  

मंडला, 6 मार्च 2026

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जिले के निजी विद्यालयों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिले के 164 निजी विद्यालयों में नर्सरी, केजी-1, केजी-2 एवं कक्षा पहली में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए 13 मार्च से 28 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

जिला शिक्षा केन्द्र मंडला से प्राप्त जानकारी अनुसार पात्र बच्चों के अभिभावक निर्धारित अवधि में आरटीई पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। आवेदन करने के बाद अभिभावकों को 14 मार्च से 30 मार्च 2026 तक नजदीकी जनशिक्षा केन्द्र में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

प्रवेश प्रक्रिया के लिए पात्रता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बीपीएल परिवार, अनाथ बच्चे तथा कोविड-19 के कारण माता-पिता को खो चुके बच्चों को भी शामिल किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 2 अप्रैल 2026 को लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाएगा। चयनित बच्चों के अभिभावकों को 3 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच संबंधित स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। जिला शिक्षा केन्द्र ने सभी पात्र अभिभावकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर अपने बच्चों को आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिलाएं।

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