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मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन के लिए दावा-आपत्ति अवधि 25 जून तक बढ़ी

मंडला, 16 जून 2026

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के निर्देशानुसार पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के द्वितीय चरण के पुनरीक्षण कार्य के अंतर्गत दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह अवधि 15 जून को अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित थी, जिसे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब 25 जून को अपराह्न 3 बजे तक बढ़ाया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मंडला ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों की वार्डवार मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने, नाम हटाने अथवा किसी प्रकार का संशोधन कराने के लिए निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें।

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए ’’फॉर्म ईआर-1’’, नाम विलोपन के लिए ’’फॉर्म ईआर-2’’ तथा नाम अथवा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन के लिए ’’फॉर्म ईआर-3’’ भरकर संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों के पास जमा किए जा सकते हैं। निर्वाचन कार्यालय ने नागरिकों से निर्धारित अवधि के भीतर अपने मतदाता संबंधी दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत कर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

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