मंडला, 8 सितम्बर 2026
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मण्डला द्वारा सर्पदंश से हुई एक महिला की असामयिक मृत्यु के प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत मृतक के निकटतम वारसान को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम कोटासांगवा निवासी चैनवती मरावी पति संजय मरावी की गत 25 अगस्त 2026 को सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी। नायब तहसीलदार बम्हनी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत शव परीक्षण रिपोर्ट तथा प्रतिवेदन के आधार पर मृतका की मृत्यु सर्पदंश से होना प्रमाणित पाया गया।
अनुविभागीय अधिकारी मण्डला द्वारा मृतक के पति एवं निकटतम वारसान संजय मरावी निवासी ग्राम कोटासांगवा को कुल 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। यह राशि आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
