Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मंडला, 8 सितम्बर 2026

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मण्डला द्वारा सर्पदंश से हुई एक महिला की असामयिक मृत्यु के प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत मृतक के निकटतम वारसान को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम कोटासांगवा निवासी चैनवती मरावी पति संजय मरावी की गत 25 अगस्त 2026 को सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी। नायब तहसीलदार बम्हनी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत शव परीक्षण रिपोर्ट तथा प्रतिवेदन के आधार पर मृतका की मृत्यु सर्पदंश से होना प्रमाणित पाया गया।

अनुविभागीय अधिकारी मण्डला द्वारा मृतक के पति एवं निकटतम वारसान संजय मरावी निवासी ग्राम कोटासांगवा को कुल 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। यह राशि आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

Related posts

संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत दी गई विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

Reva India News

मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने माहिष्मती घाट के ’लोगो’ का विमोचन किया

Reva India News

विभागीय प्रस्तुतिकरण में नवाचार और सफलता की कहानियाँ शामिल करें – सीईओ जिला पंचायत एपीसी बैठक के पूर्व विभागीय तैयारियों के संबंध में समीक्षा

Reva India News

Leave a Comment