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वृद्धजनों को विधिक अधिकारों के प्रति किया जागरूक

मंडला, 2 अक्टूबर 2026

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला श्री कमल जोशी के निर्देशन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री तपन धारगा के मार्गदर्शन में 1 अक्टूबर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम महिष्मति घाट, मंडला में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कमल जोशी ने वृद्धजनों का पुष्पहार से सम्मान किया। उन्होंने कहा कि स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ माता-पिता का भरण-पोषण करना संतान का दायित्व है। भरण-पोषण अधिनियम के तहत असमर्थ वृद्ध माता-पिता अपने पुत्र एवं पुत्री से भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं।

उन्होंने उपस्थितजनों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना सहित विभिन्न विधिक प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने और समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। शिविर में सचिव श्री तपन धारगा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री विजय कुमार खोब्रागड़े, सिविल सर्जन डॉ. विजय धुर्वे, अधीक्षिका सुश्री जमुना उईके सहित वृद्धजन उपस्थित रहे।

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