मण्डला 16 अक्टूबर 2020
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षक (प्रभारी बीएसी) अनिल मार्को को आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मार्को को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मवई निर्धारित किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
