मंडला 27 दिसम्बर 2020
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा की अंतिम तिथि प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर अब 31 दिसम्बर कर दी है। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग ने बताया कि जो भी किसान फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते है, बीमा तिथि की समयावधि तक आवेदन जमा कर सकते है। बैंकर्स से आग्रह किया गया है कि बैंक में किसानो की फसल का बीमा कराने वाले किसानो को परेशानी न हो, इसके लिये बैंक प्रबंधक को सूचना दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कृषकों के लिए स्वैच्छिक किया गया है। रबी फसलों की प्रीमियम राशि स्केल आफ फायनेंस का 1.5 प्रतिशत देय है। रबी मौसम में गेहॅू सिंचित, गेहू असिंचित, चना, राई एवं सरसों फसल की पटवारी हल्का स्तर पर, अलसी फसल को तहसील स्तर पर एवं मसूर फसल को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया हैं। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि योजनांतर्गत अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा संबंधित बैंक शाखा में जाकर करवा सकते है जिसके लिए फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका तथा पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बोनी का प्रमाण पत्र दस्तावेज आवश्यक होगें। जिले के सभी किसान संबंधित बैंको में फसलो का बीमा करा सकते है। उन्होंने कृषकों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा फसलों का बीमा कराये जिससे की फसलों में जोखिम कम किया जा सके।
