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जिले में पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पाद का आयात-निर्यात प्रतिबंधित धारा 144 के तहत् आदेश जारी

मण्डला 18 जनवरी 2021

अपर जिला दण्डाधिकारी ने उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के 16 जनवरी के पत्र क्रमांक/41/बर्ड फ्लू/2021 के आधार पर जिले में मृत कौवों एवं कबूतर की सेम्पल जांच उपरांत बर्ड फ्लू रोग की पुष्टि की सूचना प्राप्त होने से, जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए, मण्डला जिले के सम्पर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पाद (अंडा, चूजे, मुर्गी, मुर्गा एवं अन्य पक्षी) के जिले में प्रवेश एवं जिले से बाहर भेजने में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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