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मध्यान्ह भोजन, स्कूल केन्टीन एवं मेस के लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

मण्डला 21 जनवरी 2021

जिला पंचायत सीईओ तन्वी हुड्डा ने समस्त सीईओ जनपद को निर्देशित किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 की धारा 31 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय हेतु खाद्य लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन हेतु 100 वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अनुसार समस्त मध्यान्ह भोजन केन्द्र, स्कूल कैंटीन एवं मेस को भी खाद्य लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। इस हेतु सर्व संबंधितों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि वांछित कार्यवाही 15 दिवस के अंदर अनिवार्यतः पूर्ण कराए जाने के उपरांत तदाशय की जानकारी भेजें।

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