मण्डला 17 फरवरी 2021
पुलिस उपमहानिरीक्षक बालाघाट रेंज ने बताया कि थाना नैनपुर जिला मंडला के अपराध क्रमांक 276/2019 की धारा 363 भादवि में अपहृता की दस्तयाबी एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा 16.01.2021 के जारी आदेश के माध्यम से 3 हजार रूपये के इनाम की घोषणा की गई थी। प्रकरण में अज्ञात आरोपी एवं अपहृता की तलाश की हरसंभव प्रयास किए गए किन्तु पता नहीं चल सका है। डीआईजी बालाघाट ने प्रकरण की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा 16.01.2021 को जारी के आदेश को निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 80(ब)1 में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए उद्घोषणा जारी की है कि जो कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी या कर्मचारी उक्त प्रकरण की अपहृता एवं आरोपी का कोई सुराग देगा या गिरफ्तार करेगा या कराएगा या ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर अपहृता की दस्तायाबी एवं अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके, को 20 हजार रूपये नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जाएगा तथा यदि वह चाहेगा तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। पुरूस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय उप पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज का होगा। यह आदेश जारी दिनांक से मान्य होगा।
