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कामकाजी महिला वसतिगृह स्थापित करने संबंधी जानकारी

मण्डला 25 फरवरी 2021

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कामकाजी महिला वसतिगृह स्थापित किये जाने के संबंध में जिन शहरों एवं क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त-अवसर उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में कार्यरत् कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाजनक व सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। ऐसे क्षेत्रों में शासन के सहयोग से महिला वसतिगृह स्थापित किये जाने है।

कामकाजी महिला वसतिगृह स्थापित किये जाने हेतु मण्डला जिले में अशासकीय संस्थाओं के साथ मिलकर उचित स्थानों का चिन्हांकन करते हये प्रस्ताव तैयार कर संचालनालय, महिला एवं बाल विकास को उपलब्ध कराया जाना है। वसतिगृह के स्थान चयन हेतु जिले में कारखाना बाहुल्य दाले स्थान, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, निजी बैंक, महाविद्यालय अथवा अन्य ऐसे स्थान जहां कामकाजी महिलायें अधिक संख्या में कार्यरत हो के लिये वसतिगृह स्थापित किया जा सकता हैं। वसतिगृह की स्थापना किसी शासकीय रिक्त भवन में अथवा पूर्ण सुविधाओं से युक्त किराये भवन में भी की जा सकती है। वसतिगृह की स्थापना संबंधी व्यय का भार भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा 60ः40 अनुपात में निर्वहन किया जायेगा। स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से संचालन की स्थिति में शासन व संस्था का अनुपात 75ः25 होगा। महिला वसतिगृह की गाईडलाईन भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की वेब साईट wcd.nic.in/scheams/working-women-hostel पर उपलब्ध है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि उक्त सबंध में समाचार प्रकाशित होने के पश्चात् 10 दिवसों के मध्य अपना प्रस्ताव कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला पंचायत परिसर मण्डला में डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते हैं एवं अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी मण्डला प्रथम तल जिला पंचायत परिसर मण्डला से संपर्क कर सकतें है।

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