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कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

मण्डला 26 फरवरी 2021

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने प्रदेश एवं जिले में पुनः कोरोना के मामलों में वृद्धि के चलते जनसामान्य की स्वास्थ्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए  दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि निर्देशों का कड़ाई से कियान्वयन किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर मॉस्क का इस्तेमाल अनिवार्यतः किया जाये। जारी आदेश में अनावश्यक भीड़-भाड़ वाले जगहों से आना-जाना अथवा अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की आम जन से अपील की गई है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम हेतु सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों को समझाइश दी है कि आने-जाने वाले एवं स्वयं भी नजदीकी फीवर क्लीनिक में जाकर कोरोना की जांच अनिवार्य रूप से कराएं। उन्होंने जिले के सभी निजी अस्पताल एवं डॉक्टर को निर्देशित किया है कि किसी भी सस्पेक्टेड केस के बारे में सूचना संबंधित ब्लाक मेडिकल ऑफीसर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल दें।

जिला दण्डाधिकारी ने कान्हा किसली गेट के सभी रिसोर्ट एवं होटल संचालकों को निर्देशित किया है कि उनके होटल में विदेश से आने वाले पर्यटकों की सूचना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाने में देना सुनिश्चित करें। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उक्त सूचना को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला से साझा करेंगे। समस्त रिसोर्ट के संचालक पर्यटकों के स्वास्थ्य के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफीसर को सूचित करेंगे। राजस्व, पुलिस, पंचायत एवं नगरपालिका की टीम समय-समय पर आम जनता को मॉस्क के इस्तेमाल हेतु प्रेरित किये जाने के विभिन्न प्रकार से आई.ई.सी. करेगी। जिले के समस्त व्यापारी एवं दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि उनकी दुकानों मे मॉस्क का इस्तेमाल अनिवार्यतः होगा। दुकान में बगैर मॉस्क के व्यक्ति पाये जाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला को निर्देशित किया है कि उनका स्वास्थ्य संबंधी अमला जैसे-आशा एवं एएनएम को निर्देशित करें कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में कोरोना के संबंध में कड़ी निगरानी रखें। अपर जिला दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि पूर्व में जिला स्तर से बनाये गये जोनल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें।

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