मण्डला 2 मार्च 2021
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41(1) के अंतर्गत नवीन अशासकीय संस्था विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (शिशु गृह) को संचालन करने हेतु इच्छुक संस्था के प्रस्ताव किशोर न्याय नियम 2016 के नियम 21 (2) और 22 (2) के अंतर्गत प्रारूप 27 में आमंत्रित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक संस्था प्रेस नोट प्रकाशित होने के 15 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय एवं दिवसों पर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला पंचायत परिसर तल जिला मण्डला (म.प्र.) में अपना आवेदन या प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
