मण्डला 4 मार्च 2021
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एसएस मरावी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6, मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन सम्मिलन की प्रकिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 और मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रकिया) नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च 2021 को ग्राम सभाओं का आयोजित किया जाना है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देशों एवं नियमों का पालन करते हुए ग्राम सभा आयोजित कराई जायेगी। जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम सभाओं के आयोजन उपरांत उपस्थित नागरिकों तथा की गयी कार्यवाही को पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध प्रावधानों में अनिवार्यतः दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राम सभा आयोजन की आवश्यक फोटोग्राफी तथा उपलब्ध साधनों से आवश्यक वीडियोग्राफी भी की जाये। फोटो एवं वीडियों को पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। ग्रामसभा के आयोजन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा नियत सुविधानुसार ग्रामसभा आयोजित करायें।
