मण्डला 9 मार्च 2021
औसतन से कम वर्षा को देखते हुये जिले में पेयजल सुरक्षित रखने के अभिप्राय से कलेक्टर हर्षिका सिंह द्वारा अगली बरसात आने तक अथवा अन्य आदेश तक जल अभाव ग्रस्त घोषित किया गया है। कलेक्टर द्वारा यह आदेश मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत् जारी किया गया है।
कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि मण्डला जिले में इस वर्ष औसतन से कम वर्षा हुई है पेयजल स्त्रोतों में पानी की कमी परिलक्षित हो रही है। जिले में उपलब्ध नदियों, जलाशयों, कुओं एवं नलकूपों में पानी का गिरता स्तर देखकर यह आवश्यक हो गया है कि जल स्त्रोतों के जल का उपयोग मितव्ययता पूर्वक किया जाये। उक्त अधिनियम लागू हो जाने से कोई भी व्यक्ति पेयजल स्त्रोत का उपयोग सिंचाई साधन एवं व्यवसायिक उपयोग में बिना कलेक्टर की अनुमति से नही करेगा। शासकीय विभागों द्वारा खनित नलकूपों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नलकूपों का खनन प्रतिबंधित रहेगा एवं विशेष परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के लिखित अनुमति के पश्चात् ही नलकूप खनन किया जा सकेगा। इस आदेश के उल्लंघन करने पर वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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