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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मनाया गया ‘‘ अमृत महोत्सव’’ कार्यक्रम

मण्डला 12 मार्च 2021

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश मान. श्रीमान् आर0 सी0 वाष्र्णेय के निर्देशन में एवं श्री प्रकाश कसेर अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में 12 मार्च को ग्राम पंचायत खुड़िया में आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन योजनांतर्गत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं ‘‘भारत का अमृत महोत्सव’’ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्री प्रकाश कसेर अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला, श्री विजय कुमार खोब्रागड़े जिला विधिक सहायता अधिकारी मण्डला, श्री पंकज चैरसिया पैरालीगल वालेंटियर, आदि उपस्थित रहे।

श्री प्रकाश कसेर अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने‘‘भारत का अमृत महोत्सव’’कार्यक्रम के संबंध में बताया और आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन योजनांतर्गत आदिवासियों के अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। श्री विजय कुमार खोब्रागड़े बताया कि जिला विधिक सहायता अधिकारी ने प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी, अशिक्षा या अज्ञानता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे, इसी कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अन्र्तगत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अन्र्तगत अनुसूूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बालक, जेलबंदी एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को बिना किसी आय बन्धन के तथा सामान्य जाति के व्यक्ति जिसकी आय 2 लाख रूपये प्रतिवर्ष है, को विधिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

श्री पंकज चैरसिया पैरालीगल वालेंटियर/सामाजिक कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा संचालित योजनाओं के उद्देश्य संबंध में बताया कि ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा में जोड़ना एवं उन्हे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना है। और उनकी पारिवारिक आय को बढाने संबंधी जानकारी दी।

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