मण्डला, 26 मार्च 2021
कानून एवं शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा 28 मार्च 2021 की रात्रि 11.30 बजे से 29 मार्च 2021 की सायं 5 बजे तक के लिए शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें एवं देशी मदिरा भंडागार बन्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त अवधि में मण्डला जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें एवं देशी मदिरा भंडागार बन्द रखे जायेंगे। आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त घोषित शुष्क दिवस के अवसर पर जिले में अवैध रूप से मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा एवं विक्रय इत्यादि न होने पाये।
