मण्डला, 26 मार्च 2021
विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा को ध्यान मंे रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा 31 मई तक संपूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। विशिष्ट प्रायोजनों में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सशर्त उपयोग निर्धारित समयावधि में किया जा सकेगा। परन्तु आवाज की गूंज 300 मीटर की परिधि से अधिक न होगी एवं डीजे का उपयोग पूर्णंतः प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णंतः वर्जित रहेगा।
