मण्डला, 26 मार्च 2021
संकट प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार धुरेड़ी के दिन नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 11 बजे से सायं 6 बजे तक वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर हर्षिका सिंह द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि जिले में आयोजित होने वाले कोई भी सामाजिक धार्मिक आयोजनों में अधिकतम 100 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आयोजनों में कोविड-19 संबंधी गाइडलाइन का कडाई से पालन किया जाना आवश्यक होगा। जिले में लागू किया गया कोलाहल अधिनियम का कडाई के साथ पालन कराया जाना आवश्यक होगा। होली के पर्व के दौराना धुडेली से पंचमी तक जिले में कही भी हाट-बाजार आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में धुडेली के दिन अर्बन क्षेत्र में प्रातः 11 बजे से प्रातः सायं 6 बजे तक वाहनों की मूवमेंट में प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
