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जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने जारी किए धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश

मण्डला, 26 मार्च 2021

कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोकशांति बनाए रखने तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

जारी निर्देश के अनुसार होलिका दहन 28 मार्च का कार्यक्रम रात्रि 11 बजे तक समाप्त किया जाये। होलिका दहन के समय अधिकतम 50 व्यक्ति तक उपस्थित रहेंगे एवं मौके पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे। हमारी होली हमारा घर की तर्ज पर घर में ही होली मनायें। सार्वजनिक स्थल पर रंग-गुलाल एवं होली खेलना प्रतिबंधित रहेगा। 29 मार्च को सभी शराब दुकानें सायंकाल 5 बजे तक बंद रखी जायेंगी। प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई स्थगित रहेगी। धार्मिक, सामाजिक, अन्त्येष्टि, शादी कार्यक्रमों में व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 50 होगी। कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्ति, संस्था को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं मॉस्क लगाने की बाध्यता होगी एवं कार्यक्रम की सूचना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य होगा। 50 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हाल में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत (अधिकतम 100 व्यक्ति) दर्शकों को प्रवेश की अनुमति रहेगी। हॉटल, चाट पकौडे़ एवं हाँथ ठेले की दुकान में बैठकर भोजन, नाश्ता करना प्रतिबंधित रहेगा किन्तु इन प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थ पैक कराकर घर ले जाने की मनाही नही होगी। निर्देश के अनुसार मेले-मड़ई प्रतिबंधित किये जाते हैं। होली से लेकर रंग-पंचमी तक हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। रोको-टोको अभियान, मॉस्क एवं सेनिटाईजर के उपयोग के लिये प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश जारी किये जाये। दुकानों में एक समय पर अधिकतम 5 से ज्यादा व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित किया गया है। दुकान संचालक एवं ग्राहकों को मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा तथा दुकान संचालक की जिम्मेदारी होगी कि दुकान के बाहर ग्राहकों के खड़े होने के लिये गोला बनायें तथा सामाजिक दूरी बनाये रखे। प्रत्येक दुकानदार को सेनिटाईजर, मॉस्क एवं हाथ धोने की व्यवस्था दुकान में करना अनिवार्य रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के एन्ट्री प्वाइंट पर रजिस्टर का संधारण किया जाये। बाहर से आने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी उस पंजी में रखी जायेगी। इस कार्य के लिये संबंधित ग्राम के सचिव, ग्रामीण रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पटवारी एवं जनप्रतिनिधि जिम्मेदार रहेंगे। बाहर से आये व्यक्ति को परिवार के सदस्यों से दूरी बनाकर होम क्वारंटाईन में रहने की सलाह दी जाये। सर्दी खॉसी बुखार आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में कोरोना टेस्ट कराया जाये तथा रिपोर्ट आने तक परिवार से दूरी बनाकर होम क्वारंटाईन में रहने तथा घर से बाहर न निकलने की समझाइश दी जाये। किराना दुकान, अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों के द्वारा घर पहुँच सेवा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। 10 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलायें एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन घर से बाहर न निकले, अनिवार्य होने पर मॉस्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। 28 मार्च को कोषालय, उपकोषालय तथा पंजीयन एवं उपपंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगी। निर्देश में कहा गया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

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