मण्डला 14 जून 2021
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार संचालनालय महिला सशक्तिकरण म.प. भोपाल के निर्देशानुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 (ख) में दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सलाह एवं सहायता हेतु सलाहकार बोर्ड के गठन किया जाना है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी। उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र संपूर्ण बायोडाटा सहित प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् 7 दिवस तक आमंत्रित किये जायेंगें।
आवेदन हेतु आवश्यक योग्यता एवं निर्देश –
सलाहकार बोर्ड में दो महिला सदस्यों में से महिला सामाजिक कार्यकर्ता को प्राथमिकता दिया जाना है, जो अधिवक्ता भी हो तथा एक महिला सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता होंगी, अन्य तीन सदस्य ऐसे होगें जो समाज सेवक हों। सलाहकार बोर्ड के गठन के तहत विस्तृत जानकारी हेतु महिला एवं बाल विकास जिला पंचायत परिसर प्रथत तल मण्डला में संपर्क कर सकते हैं।
