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जिले में 4 बच्चों को दिया गया मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना का लाभ कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के खाते में 5 हजार रुपए डाले गए

मण्डला 18 जून 2021

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत जिले के 4 बाल हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इन हितग्राहियों को 5 हजार रूपए मासिक पेंशन के अतिरिक्त निःशुल्क राशन तथा शिक्षा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना लागू की गई है। देश में म.प्र. इकलौता ऐसा राज्य बन गया है, जहां अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना लागू होने के एक सप्ताह के भीतर अस्तित्व में आ गई। ऐसे बाल हितग्राही जिनके माता-पिता की कोविड से मृत्यु (कोविड मृत्यु से अभिप्राय किसी भी ऐसी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई हो) ऐसे बच्चों के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना संचालित की जा रही है। ऐसे बच्चों को 5000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी। रहने का स्थान न होने पर बाल देख-रेख संस्था में प्रवेश, निःशुल्क राशन दिया जाएगा। स्कूली एवं उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य शासन की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों की सहायता की जा रही है। इसी तारतम्य में महिला एवं बाल विकास मण्डला द्वारा 4 बाल हितग्राहियों को इस योजना से लाभांवित किया गया है। ऐसे बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही बच्चों के पालन पोषण के साथ-साथ बच्चों के भविष्य संवारने का कार्य भी सरकार करेगी। इस योजना में 24 साल की आयु तक कोरोना से जिन बच्चों के माता-पिता नहीं रहे हैं, उन्हें 5 हजार रुपए हर महीने पेंशन के अलावा प्रति माह राशन और निः शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इनमें बड़े बच्चे भी शामिल होंगे। जिन बच्चों के रिश्तेदार उनकी देखरेख नहीं कर पाएंगे उनकी बालगृह में व्यवस्था की जाएगी। स्कूल, कॉलेज फीस, हॉस्टल, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाई के लिये 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रति वर्ष डेढ़ लाख रुपए प्रदेश सरकार देगी। आवेदक बवअपकइंसांसलंदण्हवअण्पद पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ऐसे बाल हितग्राही जिनके माता, पिता दोनों की कोविड से मृत्यु हुई हो माता की मृत्यु पहले हो चुकी है एवं पिता की मृत्यु कोविड के दौरान हुई हो। पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है एवं माता की मृत्यु कोविड के दौरान हुई हो, माता-पिता की मृत्यु पहले हो चुकी हो एवं बच्चे के संरक्षक की मृत्यु कोविड के दौरान हुई हो, इस योजना की पात्रता रखते हैं। इस योजना के आवेदन के लिए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे एवं उसके संरक्षक का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे के स्कूल, कॉलेज की मार्कशीट, अगर बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है उस स्थिति में बच्चे का संरक्षक के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट आवश्यक है। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास जिला पंचायत परिसर प्रथम तल में कार्यलयीन दिवस एवं समय पर संपर्क किया जा सकता है।

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