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10 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में छूट के संबंध में जानकारी  

मण्डला 6 जुलाई 2021

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2021 की आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई 2021 को सम्पूर्ण देश में किया जाना है। इसी तारतम्य में जिला मण्डला में जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर0सी0 वार्ष्णेय के निर्देशन एवं अपर जिला न्यायाधीश, सचिव डॉ० प्रीति श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरण, भरण-पोषण, चौक बाउन्स, श्रम, राजस्व (जिला न्यायालय एवं मान0 उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, भू-अर्जन, बैंक, नगरपालिका, बी०एस०एन०एल०, श्रम विभाग, विद्युत विभाग के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

राज्य शासन द्वारा विद्युत अधिनियम के धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये दिनांक 10 जुलाई 2021 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छुट दी जायेगी।

प्री-लिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चकवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

लिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 10.07.2021 में समझौता करने के लिये ही लागू रहेगी। अतः उक्त छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु तुरन्त अपने विद्युत विभाग में संपर्क कर अपने प्रकरणों का निराकरण कराएं।

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