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स्वरोजगार स्थापित करने आवश्यक जानकारी  

मण्डला 13 जुलाई 2021

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत नये वित्तीय वर्ष 2021-22 का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है जिसमें बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वयं के रोजगार स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनांतर्गत शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में उद्योग के लिए ऋण राशि 25 लाख तक एवं सेवा हेतु 10 लाख तक। अनुदान ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत का अनुदान, शैक्षणिक योग्यता निर्माण उद्योग इकाई परियोजना लागत 10 लाख से अधिक होने पर एवं सेवा इकाई में परियोजना लागत 5 लाख से अधिक होने पर आवेदक को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु- आवेदन दिनांक को 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। मार्जिनमनी – सामान्य पुरूष को 10 प्रतिशत शेष अजा, अजजा अपिव, अल्प संख्यक महिला एवं भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत मार्जिनमनी बैंक को देय होगी। दस्तावेज- म.प्र. का मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अंक सूची, कोटेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज फोटो एवं अनुभव प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज।

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि आवेदक एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन कर सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मण्डला में संपर्क कर सकते हैं।

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