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पशुधन संजीवनी योजनांतर्गत शुल्क निर्धारित  

मण्डला 13 जुलाई 2021

उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 1962 पशुधन संजीवनी योजनांतर्गत आकस्मिक एवं घर पहूँच सेवा के माध्यम से पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधायें जैसे- पशु उपचार, टीकाकरण, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शासन का उद्देश्य है कि पशुपालकों को अब ये सुविधायें घर पर ही प्राप्त हों, जिसके लिए शासन ने 150 रूपए प्रति पशु सेवा शुल्क निर्धारित किया है। उन्होंने जिले के समस्त पशुपालकों से अनुरोध किया है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। लाभ हेतु टोल फ्री नम्बर 1962 में कॉल कर सकते हैं।

पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय खुलने का समय प्रातः 9 बजे शाम 4 बजे तक है, इस अवधि में पशुपालक अपने पशु उपचार के लिए संबंधित संस्था में ला सकता है। यदि औषधालय लाना संभव नहीं है तो विभाग द्वारा संचालित कॉल सेंटर 1962 पर फोन कर अपने पशुओं का उपचार अपने घर पर करवा सकते हैं। उपचार के लिए विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 150 रूपए जमा करना होता है।

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