Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रकरणों में 12.35 लाख रूपये स्वीकृत

मण्डला 7 अगस्त 2021

जिला विधिक सहायता अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न प्रकार के अपराधों से पीड़ितों को अथवा उनके आश्रितों के प्रभावी पुर्नवास हेतु शासन द्वारा अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना लागू की गई है। आर.एस. शर्मा प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक 6 अगस्त 2021 को आयोजित की गई जिसमें डॉ. प्रीति श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कलेक्टर हर्षिका सिंह, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत उपस्थित रहे। लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों के 8 प्रकरणों में सर्वसम्मती से निर्णय लेते हुए 12.35 लाख रूपये प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया गया।

डॉ. प्रीति श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 से प्रदेश में लागू की गई है जिसमें व्यक्ति की जीवन की हानि हो जाने पर अधिकतम चार लाख रूपये, मारपीट में स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर अधिकतम तीन लाख रूपये अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध घटित हो जाने पर दो लाख रूपये एवं सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़िता को अधिकतम तीन लाख रूपये की क्षतिपूर्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा सकती है। एसिड अटैक के मामलों में उपचार का सम्पूर्ण खर्च और तीन लाख रूपये तक प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अपराध से पीड़ित सभी जाति वर्ग समुदाय के लोगों को लाभ दिया जाता है।

Related posts

रेवा इंडिया न्यूज मुख्य समाचार मण्डला 21 फरवरी 2024

Reva India News

5 कोरोना पॉजीटिव

Reva India News

प्रभारी मंत्री का संशोधित दौरा कार्यक्रम

Reva India News

Leave a Comment